Bharatiya Nyaya Sanhita 105 in Hindi – BNS 105 in Hindi
शिशु या मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति के आत्महत्या का दुष्प्रेरण – यदि अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति, चित्त विपर्यस्त कोई व्यक्ति या मतता की अवस्था में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है जो कोई ऐसी आत्महत्या को करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसी अवधि के कारावास से, जो दस वर्ष से अधिक न हो, से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।
Bharatiya Nyaya Sanhita 105 in English – BNS 105 in English
Abetment of suicide of child or person with mental illness- If any person under eighteen years of age, any person with mental illness, any delirious person or any person in a state of intoxication, commits suicide, whoever abets the commission of such suicide, shall be punished with death or imprisonment for life, or imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.