भारतीय न्याय संहिता 118 क्या है? – Bharatiya Nyaya Sanhita 118 in Hindi & English

Bharatiya Nyaya Sanhita 118 in Hindi – BNS 118 in Hindi

संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना- (1) जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके, उद्घापित की जाए अथवा उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई सम्पति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे, या करवाए, या किसी दावे या माग की पुष्टि या ऐसी जानकारी दे, जिससे किसी सम्पति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भाति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय होगा, जो दस वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

दृष्टांत-

  • (क) क, एक पुलिस आफिसर, य को यह सस्वीकृति करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।
  • (ख) क एक पुलिस आफिसर यह बतलाने को कि अमुक चुराई हुई सम्पति कहां रखी है उत्प्रेरित करने के लिए ख को यातना देता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।
  • (ग) क, एक राजस्व आफिसर, राजस्व की वह बकाया, जो य द्वारा शोध्य है, देने को य को विवश करने के लिए उसे यातना देता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

Bharatiya Nyaya Sanhita 118 in English – BNS 118 in English

Voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort confession, or to compel restoration of property- (1) Whoever voluntarily causes hurt, for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer, any confession or any information which may lead to the detection of an offence or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

(2) Whoever voluntarily causes grievous hurt for any purpose referred to in sub–section (1), shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Illustrations-

  • (a) A, a police-officer, tortures Z in order to induce Z to confess that he committed a crime. A is guilty of an offence under this section.
  • (b) A, a police-officer, tortures B to induce him to point out where certain stolen property is deposited. A is guilty of an offence under this section.
  • (c) A, a revenue officer, tortures Z in order to compel him to pay certain arrears of revenue due from Z. A is guilty of an offence under this section.
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About Advocate Ashutosh Chauhan

मेरा नाम Advocate Ashutosh Chauhan हैं, मैं कोर्ट-जजमेंट (courtjudgement) वेबसाईट का Founder & Author हूँ। मुझे लॉ (Law) के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। इस वेबसाईट को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य आम लोगो तक कानून की जानकारी आसान भाषा में पहुँचाना है। अधिक पढ़े...