Vijyalaxmi vs Rajendra 406ipc Judgement
परिवादिनी श्रीमती विजयलक्ष्मी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू, गदल सिंह व श्रीमती सावित्री देवी को तलब कर दण्डित करने हेतु योजित किया गया। संक्षेप में परिवादिनी कथन इस प्रकार है कि परिवादिनी श्रीमती विजयलक्ष्मी द्वारा इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया गया कि उसकी शादी दिनांक ०५.०३.२००३ को हिन्दू रीति रिवाजो के … अधिक पढ़े…