आईपीसी धारा 34 क्या है? – IPC Section 34 in Hindi – उदाहरण के साथ

आज मैं आपके लिए  IPC Section 34 in Hindi की जानकारी लेकर आया हूँ, पिछली पोस्ट में हमने  आपको आईपीसी (IPC) की काफी सारी धाराओं के बारे में बताया है। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हो तो आप पिछले पोस्ट पढ़ सकते है। अगर आपने वो पोस्ट पढ़ ली है तो, आशा करता हूँ की आपको वो सभी  धाराएं समझ में आई होंगी ।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 34 क्या होती है?

समान आशय को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य:- “जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो।”

Acts done by several persons in furtherance of common intention:- “When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone.”


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धारा 34 क्या है?

ऊपर जो  डेफिनेशन दी गयी है, वो कानूनी भाषा में दी गयी है, शायद इसको समझने में परेशानी आ रही होगी। इसलिए इसको मैं थोड़ा सिंपल भाषा का प्रयोग करके समझाने की कोशिश करता हूँ।

IPC Section 34 कहता है, कि किसी भी अपराध को करने के लिए अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति है। और वो सभी व्यक्ति same इरादें (intention) के साथ कोई अपराध को अंजाम देते हैं। फिर IPC की धारा 34 लागू होगी। अब इसको उदहारण के साथ समझाता हूँ। मान के चलिए तीन लोग हैं। उन तीनों ने किसी को पीटने का एक प्लान बनाया। और वह तीनों लोगो ने जिसको पीटना था उसको पकड़ लिया। दो लोग गाड़ी में बैठे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति ने उसको पीटा। और वह दो लोग गाड़ी में ही बैठे रहे और तीसरा व्यक्ति उसको पीट के गाड़ी में आ गया। और तीनो व्यक्ति गाड़ी में बैठ कर भाग जाते है। जब कंप्लेंट होगी तब तीनों लोगो पर IPC की धारा 34 लगेगी। तीनों को बराबर सजा का हकदार माना जाएगा। तीनों पर बराबर का चार्ज लगेगा। क्योंकि उनका सबका इरादा उसको पीटने का था। same इरादें (intention) के साथ अगर कोई अपराध को अंजाम देता है। और वो व्यक्ति एक से ज़्यादा है (चाहे दस व्यक्ति हैं)। तब हर किसी को यही माना जाएगा। कि सभी ने बराबर का अपराध किया है। जैसा मैंने उदहारण में बताया की दो लोग गाड़ी में बैठे थे। उन दो लोगो ने नहीं मारा था। यही माना जाएगा कि बाकी दो लोगों ने भी उस पर हाथ उठाया है। क्योंकि इरादा उनका भी same था। सब पर बराबर का चार्ज लगेगा। सब को बराबर की सजा मिलेगी।

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About Advocate Ashutosh Chauhan

मेरा नाम Advocate Ashutosh Chauhan हैं, मैं कोर्ट-जजमेंट (courtjudgement) वेबसाईट का Founder & Author हूँ। मुझे लॉ (Law) के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। इस वेबसाईट को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य आम लोगो तक कानून की जानकारी आसान भाषा में पहुँचाना है। अधिक पढ़े...