आईपीसी धारा 57 क्या है? । IPC Section 57 in Hindi । उदाहरण के साथ

IPC Section 57 in Hindi
IPC Section 57 in Hindi

आज मैं आपके लिए IPC Section 57 in Hindi की जानकारी लेकर आया हूँ, पिछली पोस्ट में हमने  आपको आईपीसी (IPC) की काफी सारी धाराओं के बारे में बताया है। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हो, तो आप पिछले पोस्ट पढ़ सकते है। अगर आपने वो पोस्ट पढ़ ली है तो, आशा करता हूँ की आपको वो सभी धाराएं समझ में आई होंगी।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 57 क्या होती है?


IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा ) की धारा 57 के अनुसार:-

दण्डावधियों की भिन्नें :- “दण्डावधियों की भिन्नों की गणना करने में, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा।”


As per section 57 of IPC (Indian Penal Code):-

Fractions of terms of punishment :- “In calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for twenty years.”


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धारा 57 क्या है?

ऊपर जो IPC Section 57 की डेफिनेशन दी गयी है, वो कानूनी भाषा में दी गयी है, शायद इसको समझने में परेशानी आ रही होगी। इसलिए इसको मैं थोड़ा सिंपल भाषा का प्रयोग करके समझाने की कोशिश करता हूँ। IPC Section 57 को सरल शब्दों में समझाता हूँ।

IPC Section 57 में बताया गया है, कि अगर पूरी IPC के अंदर किसी भी सेक्शन में हमें उम्र कैद (आजीवन कारावास) की गणना (Calculating) करनी हो, तो वह गणना करने के लिए, हम उम्र कैद की सज़ा को बीस साल के बराबर मानेंगे। सिर्फ गणना (Calculating) के लिए किसी भी सेक्शन में पूरी IPC के अंदर उम्र कैद को बीस साल माना जाएगा। इसको में उदहारण देकर समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा।

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मान के चलिए किसी ने बलात्कार करने की कोशिश की, अगर कोई बलात्कार करता है, और ये साबित हो जाता है, तब आरोपी को उम्र कैद (आजीवन कारावास) की सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर किसी ने बलात्कार करने की सिर्फ कोशिश की, उसने बलात्कार नहीं किया, तब ऐसी सिचुएशन के लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं बनाया गया। यहां पर फिर गणना (Calculating) करने के लिए, उम्र कैद (आजीवन कारावास) की सज़ा को बीस साल के बराबर मानेंगे। उम्र कैद (आजीवन कारावास) का मतलब बीस साल बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन यहां पर किसी अपराधी को सज़ा देने के लिए हमें गणना करनी पड़ेगी। यंहा पर बलात्कार करने की सिर्फ कोशिश की गयी। ऐसे में बीस साल की सज़ा को आधी सज़ा में तब्दील कर दिया जाएगा। मतलब उसको बलात्कार करने की कोशिश में दस साल की सज़ा मिलेगी। यहां IPC Section 57 का यूज़ एक्चुअल में आता है।

निष्कर्ष:

उम्मीद करता हूं। आपको भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के Section 57 समझ में आ गयी होगी। मैंने इसको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी कोई Confusion रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते है। मुझे आंसर देने में अच्छा लगेगा।

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