302 IPC Judgement in Hindi

302 IPC Judgement in Hindi

थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 417/2015 में धारा 302, 34 भा0दं0सं0 (302 IPC) के अन्तर्गत अभियुक्तगण आसिफ उर्फ बिटटन तथा सिकन्दर के विरूद्ध आरोप-पत्र प्रदर्श क-13 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजनौर में प्रेषित किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 14-01-2016 को प्रस्तुत मामले का संज्ञान लिया गया तथा प्रस्तुत मामले को विचारण हेतु दिनांक  10-02-2016 सत्र सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के आदेश दिनांकित 19-07-2016 के अनुपालन में उक्त पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर-07, बिजनौर के न्यायालय को विचारण हेतु स्थानान्तरित की गयी।

थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 417/2015 में धारा 302, 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्त मौ0 अयाजुददीन के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रदर्श क-12 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजनौर में प्रेषित किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 16-01-2016 को प्रस्तुत मामले का संज्ञान लिया गया तथा प्रस्तुत मामले को विचारण हेतु दिनांक 25-05-2017 सत्र सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के आदेश दिनांकित 20-11-2019 के अनुपालन में उक्त पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर-05, बिजनौर के न्यायालय को विचारण हेतु स्थानान्तरित की गयी।

पश्चातवर्ती स्तर पर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के आदेश के अनुपालन में उक्त दोनों पत्रावलियां इस न्यायालय को विचारण हेतु अन्तरित होकर प्राप्त हुईं। तदनुसार इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण आसिफ उर्फ बिटटन, सिकन्दर एवं अयाजुददीन का विचारण किया गया।

उपरोक्त दोनों सत्रवाद एक ही अपराध की घटना से सम्बन्धित होने के कारण उपरोक्त दोनों सत्रवादों का विचारण संयुक्त रूप से किया गया है। सत्रवाद संख्या 58 /2016 सरकार बनाम आसिफ उर्फ बिटटन आदि धारा 302, 34 भा0दं0सं0 (302 IPC Judgement in Hindi) थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर को लीडिंग केस माना गया। अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त दोनों सत्रवादों का साक्ष्य सत्रवाद संख्या 58/2016 सरकार बनाम आसिफ उर्फ बिटटन आदि में अभिलिखित कराया गया है। अतः उपरोक्त दोनों सत्रवादों में निर्णय एक साथ पारित किया जा रहा है।

302 ipc

अभियोजन कथानक वादी मौ0 सुलेमान की लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के अनुसार इस प्रकार है कि डॉ0 अयाजउद्दीन पुत्र मोइनुद्दीन निवासी मोहल्ला रमपुरा थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर की प्रार्थी की माता फरजाना तथा पिता आफताब की पारस पब्लिक स्कूल के संबंध में रंजिश चल रही थी। करीब 04 माह पहले पारस पब्लिक स्कूल में आकर अयाजउद्दीन ने प्रार्थी की माता के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा गाली गलौज किया तथा प्रार्थी के पिता को जान से मारने की धमकी दी थी जिसके संबंध में विधायक जी के यहां फैसले की बात हुई थी। जिसका फैसला नहीं हो पाया था। तब अयाजउद्दीन ने दोबारा जान से मारने की धमकी मेरे पिता आफताब को दी थी।

प्रार्थी के पिता को अयाजउद्दीन की जानिब से अपनी जान का खतरा था जो उन्होंने मुझे कई बार बताया था। दिनांक 09-07-2015 को समय करीब 09:40 बजे रात्रि मैं तथा मेरे पिता आफताब तथा मेरा भाई सुभान ईशा की नमाज पढ़कर मस्जिद कलालान से बाहर निकल रहे थे तभी सड़क पर अयाजउद्दीन तथा दो अन्य मोटर साइकिल पर सवार होकर आए । मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति ने मेरे पिता की कनपटी पर गोली मार दी और फरार हो गए। मैं तथा मेरा भाई सुभान तथा वहां पर मौजूद व्यक्तियों ने घटना को बिजली की रोशनी में देखा। प्रार्थी अपने पिता आफताब को लेकर पूजा हॉस्पिटल में गया जहां डॉक्टरों ने आफताब को मृत घोषित कर दिया।

उक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर पर दिनांक 09-07-2015 को समय 23:00 बजे चिक एफ0आई0आर0 मुकदमा अपराध संख्या 417/2015 में धारा 302, 34 भा0दं0सं0 (302 IPC Judgement in Hindi) के अन्तर्गत अभियुक्त अयाजुददीन व दो अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसका खुलासा जी0डी0 रपट नं0 61 समय 23:00 बजे दिनांक 09-07-2015 पर किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना निरीक्षक सत्यवीर सिंह, थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर के सुपुर्द की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान निरीक्षण घटना स्थल कर नक्शा नजरी बनाया गया। गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0) अंकित किये और एकत्र की गई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मौ0 अयाजुददीन के विरूद्ध धारा 302, 34 भा0दं0सं0 (302 IPC in Hindi) के अन्तर्गत मफरूरी में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया तथा अभियुक्तगण आसिफ उर्फ बिटटन एवं सिकन्दर के विरुद्ध धारा 302, 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत पृथक आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण आसिफ उर्फ बिटटन एवं सिकन्दर तथा अयाजुददीन न्यायालय में उपस्थित आये। सत्रवाद संख्या 58/2016 सरकार बनाम आसिफ उर्फ बिट॒टन आदि में सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा दिनांक 09-06-2016 को अभियुक्तगण आसिफ उर्फ बिटटन एवं सिकन्दर के विरूद्ध के विरुद्ध धारा 302, 34 भा0दं0सं0 तथा सत्रवाद संख्या 309/2017 सरकार बनाम अयाजुददीन में इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त अयाजुददीन के विरूद्ध धारा 302, 34 भा0दं0सं0 को आरोप दिनांक 16-06-2022 को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। जिसमें अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार करते हुए विचारण का दावा किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये-

  • प्रदर्श क-1- मूल तहरीर
  • प्रदर्श क-2- शव विच्छेदन आख्या मृतक आफताब
  • प्रदर्श क-3- पंचायतनामा
  • प्रदर्श क-4- नमूना मोहर
  • प्रदर्श क-5- चालान नाश
  • प्रदर्श क-6- फोटो नाश
  • प्रदर्श क-7- चिटठी सी0एम0ओ0
  • प्रदर्श क-8- चिटठी प्रतिसार निरीक्षक
  • प्रदर्श क-9- नक्शा नजरी घटनास्थल दिनांकित 09-07-2015
  • प्रदर्श क-10- फर्द लेने कब्जे में सादा व खून आलूदा पक्की सड़क के टुकड़े
  • प्रदर्श क-11- फर्द लेने कब्जे में एक अदद चश्मा व टोपी मृतक
  • प्रदर्श क-12– अभियुक्त अयाजुददीन के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र
  • प्रदर्श क-13- अभियुक्तगण आसिफ उर्फ बिटटन आदि के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र
  • प्रदर्श क-14- नक्शा नजरी घटनास्थल दिनोकित 25-04-2016
  • प्रदर्श क-15- अभियुक्त अयाजुददीन के विरूद्ध प्रेषित फाईनल रिपोर्ट
  • प्रदर्श क-15- प्रथम सूचना रिपोर्ट
  • प्रदर्श क-16- जी0डी0 कार्बन प्रति
  • प्रदर्श क-16- फर्द लेने हस्ताक्षर नमूना अयाजुददीन

गये नोट:- त्रुटिवश प्रदर्श क-15 एवं प्रदर्श क-16 दो-दो बार अंकित हो गये।

अभियोजन पक्ष ने अपने कथन को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया है-

  • 01- पी0 डब्लू0-1 मौ0 रजा (पंचनामा साक्षी)
  • 02- पी0 डब्लू0-2 मौ0 सुलेमान (वादी / चक्षुदर्शी साक्षी)
  • 03- पी0 डब्लू0-3 सुभान (चक्षुदर्शी साक्षी)
  • 04- पी0 डब्लू0-4 डॉ0 कृष्णकान्त राहुल (चिकित्सीय साक्षी)
  • 05- पी0 डब्लू0-5 उपनिरीक्षक रविन्द्र कुमार (पंचनामा साक्षी)
  • 06- पी0 डब्लू0-6 रिटायर्ड विवेचक सत्यवीर सिंह (विवेचक)
  • 07- पी0 डब्लू0-7 कां0 वीरसेन कम्प्यूटर ऑपरेटर

न्यायालय द्वारा सही न्याय निर्णयन तक पहुंचने के लिए न्यायालय साक्षी के रूप में रामप्रकाश शर्मा विवेचक को परीक्षित कराया गया।

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About Advocate Ashutosh Chauhan

मेरा नाम Advocate Ashutosh Chauhan हैं, मैं कोर्ट-जजमेंट (courtjudgement) वेबसाईट का Founder & Author हूँ। मुझे लॉ (Law) के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। इस वेबसाईट को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य आम लोगो तक कानून की जानकारी आसान भाषा में पहुँचाना है। अधिक पढ़े...