आज मैं आपके लिए IPC Section 48 in Hindi की जानकारी लेकर आया हूँ, पिछली पोस्ट में हमने आपको आईपीसी (IPC) की काफी सारी धाराओं के बारे में बताया है। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हो, तो आप पिछले पोस्ट पढ़ सकते है। अगर आपने वो पोस्ट पढ़ ली है तो, आशा करता हूँ की आपको वो सभी धाराएं समझ में आई होंगी । अब बात करते है, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 48 क्या होती है?
![आईपीसी धारा 48 क्या है? । IPC Section 48 in Hindi । उदाहरण के साथ 1 IPC Section 48 in Hindi](https://courtjudgement.in/wp-content/uploads/2023/03/IPC-Section-48-in-Hindi.webp)
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 48 क्या होती है?
IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा ) की धारा 48 के अनुसार:-जलयान:- “जलयान शब्द किसी चीज का द्योतक है, जो मानवों के या सम्पत्ति के जल द्वारा प्रवहण के लिए बनाई गई हो।”
As per section 48 of IPC (Indian Penal Code):-Vessel:- “The word “vessel” denotes anything made for the conveyance by water of human beings or of property”
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धारा 48 क्या है?
ऊपर जो डेफिनेशन दी गयी है, वो कानूनी भाषा में दी गयी है, शायद इसको समझने में परेशानी आ रही होगी। इसलिए इसको मैं थोड़ा सिंपल भाषा का प्रयोग करके समझाने की कोशिश करता हूँ।
IPC Section 48 में ये बताया गया है, कि पानी के अंदर कोई भी ऐसा साधन जो किसी “human being” (इंसान) को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। या फिर किसी property को, किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। उसको “Vessel” (जहाज़) कहा जाएगा। इसको में उदहारण देकर समझाता हूँ।
मान के चलिए किसी पिछड़े गांव में किसी ने लकड़ी के टुकड़ों से एक temporary नाव बनायीं जो की proper तरीके से कोई नाव नहीं है। सिर्फ लकड़ी के तत्वों का इस्तेमाल किया। और वो पानी के अंदर दो चार लोगों को बैठा कर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने लगा। उसको भी “Vessel” माना जाएगा। अगर किसी इंसान ने मटके जोड़कर कर उस पर घास वगैरह बिछा कर किसी तरीके से एक पानी में तैरने वाला जुगार्ड बना लिया। और वह पानी के अंदर अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने लगा। उसको भी “Vessel” माना जाएगा। इसमें विशेष रूप से इन्होंने यह नहीं कहा, कि सिर्फ ship को या पानी के जहाज को या नाव को ही आप “Vessel” (जहाज़) कह सकते हैं। इसमें इन्होंने सिंपल तरीके से यह बताया है, कि किसी भी तरीके से कोई भी साधन बनाकर अगर कोई पानी के अंदर उसको उपयोग करता है, ऐसे साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। जिससे कोई इंसान पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके या अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सके उसको “Vessel” (जहाज़) माना जाएगा। IPC का Section 48 में यही बताया गया है।
उम्मीद करता हूं। आपको भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के Section 48 समझ में आ गयी होगी। मैंने इसको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी कोई Confusion रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते है। मुझे आंसर देने में अच्छा लगेगा।
निष्कर्ष:
मैंने IPC Section 48 in Hindi को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। मेरी ये ही कोशिश है, की जो पुलिस की तैयारी या लॉ के स्टूडेंट है, उनको IPC की जानकारी होनी बहुत जरुरी है। ओर आम आदमी को भी कानून की जानकारी होना बहुत जरुरी है।
मेरा नाम Advocate Ashutosh Chauhan हैं, मैं कोर्ट-जजमेंट (courtjudgement) वेबसाईट का Founder & Author हूँ। मुझे लॉ (Law) के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। इस वेबसाईट को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य आम लोगो तक कानून की जानकारी आसान भाषा में पहुँचाना है। अधिक पढ़े…