आईपीसी धारा 47 क्या है? । IPC Section 47 in Hindi । उदाहरण के साथ

आज मैं आपके लिए IPC Section 47 in Hindi की जानकारी लेकर आया हूँ, पिछली पोस्ट में हमने  आपको आईपीसी (IPC) की काफी सारी धाराओं के बारे में बताया है। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हो, तो आप पिछले पोस्ट पढ़ सकते है। अगर आपने वो पोस्ट पढ़ ली है तो, आशा करता हूँ की आपको वो सभी धाराएं समझ में आई होंगी।

IPC Section 47 in Hindi
IPC Section 47 in Hindi

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 47 क्या होती है?


IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा ) की धारा 47 के अनुसार:-

जीवजन्तु:- “जीवजन्तु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है।”


As per section 47 of IPC (Indian Penal Code):-

Animal:- “The word “animal” denotes any living creature, other than a human being.”


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धारा 47 क्या है?

ऊपर जो डेफिनेशन दी गयी है, वो कानूनी भाषा में दी गयी है, शायद इसको समझने में परेशानी आ रही होगी। इसलिए इसको मैं थोड़ा सिंपल भाषा का प्रयोग करके समझाने की कोशिश करता हूँ।

IPC के Section 47 में “animal” और “human being” दो की बात हो रही है। इसमें यह बताया गया है, कि भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंदर अगर “animal” नाम का word आएगा। उसका मतलब ये माना जाएगा कि, किसी जानवर के बारे में बात हो रही है। या किसी पक्षी की बात हो रही है या कीड़े की बात भी हो सकती है। सिर्फ human being (इंसान) को छोड़कर कोई भी ऐसा प्राणी जोकि जीवित है। जो सांस लेता है। उसके बारे में बात हो सकती है। जैसे कि किसी चिड़िया, किसी पशु पक्षी, किसी भी तरीके के कोई जानवर की बात हो सकती है। सिर्फ इंसान को छोड़कर इंसान के बारे में नहीं माना जाएगा क्योंकि यंहा पर “animal” लिखा हुआ है। IPC का Section 47 में यही बताया गया है।

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निष्कर्ष:

उम्मीद करता हूं। आपको भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के Section 47 समझ में आ गयी होगी। मैंने इसको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी कोई Confusion रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते है। मुझे आंसर देने में अच्छा लगेगा।

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