आज मैं आपके लिए IPC Section 49 in Hindi की जानकारी लेकर आया हूँ, पिछली पोस्ट में हमने आपको आईपीसी (IPC) की काफी सारी धाराओं के बारे में बताया है। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हो, तो आप पिछले पोस्ट पढ़ सकते है। अगर आपने वो पोस्ट पढ़ ली है तो, आशा करता हूँ की आपको वो सभी धाराएं समझ में आई होंगी । अब बात करते है, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 49 क्या होती है?
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 49 क्या होती है?
IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा ) की धारा 49 के अनुसार:-
वर्ष या मास:- “जहां कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कलैंडर के अनुकूल की जानी है।”
As per section 49 of IPC (Indian Penal Code):-
जलयान:- “Wherever the word “year” or the word “month” is used, it is to be understood that the year or the month is to be reckoned according to the British calendar.”
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धारा 49 क्या है?
ऊपर जो डेफिनेशन दी गयी है, वो कानूनी भाषा में दी गयी है, शायद इसको समझने में परेशानी आ रही होगी। इसलिए इसको मैं थोड़ा सिंपल भाषा का प्रयोग करके समझाने की कोशिश करता हूँ।
IPC Section 49 में ये बताया गया है, कि पूरी भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के अंदर जब भी “Year” और “Month” Word आएगा। तब यह समझा जाएगा कि, ये Year और Month British Calendar को Represent कर रहे हैं। मतलब ऐसा माना जाएगा कि British Calendar के According ही यह Year और Month माने जाएंगे। जैसे कि British Calendar में 2023 चल रहा है। और British Calendar में Year 1 January से शुरू होता है और 31 December तक चलता है। Total 12 Month होते है। इसी हिसाब से पूरी भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के अंदर Year और Month को माना जाएगा। IPC का Section 49 में यही बताया गया है।