IPC Section 51 in Hindi
आज मैं आपके लिए IPC Section 51 in Hindi की जानकारी लेकर आया हूँ, पिछली पोस्ट में हमने आपको आईपीसी (IPC) की काफी सारी धाराओं के बारे में बताया है। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हो, तो आप पिछले पोस्ट पढ़ सकते है। अगर आपने वो पोस्ट पढ़ ली है तो, आशा करता हूँ की आपको वो सभी धाराएं समझ में आई होंगी । अब बात करते है, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 51 क्या होती है?
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 51 क्या होती है?
IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा ) की धारा 51 के अनुसार:-शपथ:- “शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि और ऐसी कोई घोषणा, जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकॄत हो, शपथ शब्द के अन्तर्गत आती है।”
As per section 51 of IPC (Indian Penal Code):-Oath:- “The word “oath” includes a solemn affirmation substituted by law for an oath, and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof, whether in a Court of Justice or not.”
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आईपीसी धारा 51 क्या है?
ऊपर जो IPC Section 51 की डेफिनेशन दी गयी है, वो कानूनी भाषा में दी गयी है, शायद इसको समझने में परेशानी आ रही होगी। इसलिए इसको मैं थोड़ा सिंपल भाषा का प्रयोग करके समझाने की कोशिश करता हूँ। IPC Section 51 को सरल शब्दों में समझाता हूँ।
IPC Section 51 में “Oath” के बारे में बताया गया है। “Oath” का मतलब शपथ लेना होता है, कि जो भी मैं कह रहा हूं, वह सच कह रहा हूं, किसी चीज़ की Verbal कसम खाना। अगर Law के हिसाब से देखा जाए, तो धार्मिक कसम खाना, धर्म की कसम खाना, कि मैं अपने धर्म की कसम खाकर कर यह कह रहा हूं, कि जो भी मैं कहूंगा वह सच कहूंगा या जो मैं कह रहा हूं वह सच कह रहा हूं।
उसकी जगह पर कोई so affirmation (गंभीर पुष्टि करना) भी ले सकता है। मतलब उसमें धार्मिक कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। वह Verbal यह कह सकता है, कि जो मैं कह रहा हूं, वह सच कह रहा हूं। जैसे Witness होते हैं, जो कोर्ट में गवाही देते हैं। उनकी गवाही से पहले लिखा जाता है, कि जो भी मैं कह रहा हूं, वह मैं सच कह रहा हूं, इसमें कोई भी झूठ नहीं कह रहा। कोई भी Statement देने से पहले वह शपथ लेते हैं। यह ज़रूरी नहीं है, कि शपथ सिर्फ कोर्ट में ही ली जा सकती है। वह कचहरी में भी ली जा सकती है। या फिर Public Servant के सामने भी जिसको Law के द्वारा Authorize किया गया है, उसके सामने भी आप शपथ ले सकते हैं। वह भी आपको शपथ देने के लिए कह सकता है। IPC का Section 51 में यही बताया गया है।
उम्मीद करता हूं। आपको भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के Section 51 समझ में आ गयी होगी। मैंने इसको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी कोई Confusion रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते है। मुझे आंसर देने में अच्छा लगेगा।
निष्कर्ष:
मैंने IPC Section 51 in Hindi को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। मेरी ये ही कोशिश है, की जो पुलिस की तैयारी या लॉ के स्टूडेंट है, उनको IPC की जानकारी होनी बहुत जरुरी है। ओर आम आदमी को भी कानून की जानकारी होना बहुत जरुरी है।
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मेरा नाम आशुतोष चौहान हैं, मैं कोर्ट-जजमेंट ब्लॉग वेबसाईट का Founder & Author हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं एक Professional blogger भी हूँ। मुझे लॉ से संबंदित आर्टिकल लिखना पसंद है।