आईपीसी धारा 9 क्या है? । IPC Section 9 in Hindi । उदाहरण के साथ

आज मैं आपके लिए भारतीय दंड संहिता (IPC Section 9 in Hindi) की धारा 9 की  जानकारी लेकर आया हूँ पिछली पोस्ट में हमने आपको आईपीसी (IPC) की धारा 8 क्या है? इनके बारे में बताया था। आशा करता हूँ की आपको समझ में आया होगा। अब बात करते है, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 9 क्या होती है?

IPC Section 19 in Hindi, आईपीसी धारा 19 क्या है?

भारतीय दंड संहिता (IPC Section 9 in Hindi) की धारा 9 क्या होती है?

“ जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एकवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन आता है, और बहुवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत एकवचन आता है। ”

“ Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number, and words importing the plural number include singular number. ”


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धारा 9 क्या होती है?

इस आर्टिकल में हम बात करेंगे IPC के section 9 के बारे में, इसको आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ इसमें यह बताया गया है, कि जब तक कभी किसी को Describe नहीं किया जाता कि वहां पर जो कोई भी घटना हुई है। अगर उसमें कोई एक आदमी था। अगर उस एक आदमी के बारे में Particularly कोई नहीं बताता है, कि वहां पर वाकई में एक आदमी था। उसका नाम यह था या राम था। तो उसको Singular माना जाएगा। क्योंकि उसने बता दिया कि वहां पर जो कोई Crime हुआ है। वहां पर सिर्फ एक आदमी था। एक आदमी ने Crime किया है। उनका नाम राम था। लेकिन अगर उसने कहा कि वहां तीन चार आदमी थे, उसे किसी का नाम नहीं पता है, किसी के बारे में उसने Particular नहीं बताया है। तो यह माना जाएगा कि वह Singular भी हो सकता है वह एक भी हो सकता है। वह चार पांच भी हो सकते हैं। वह Plural भी हो सकते हैं। उसी तरीके से जैसे कोई अगर यह बताएगा कि वहां पर कोई एक आदमी था। उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो उसको Plural भी माना जाएगा क्योंकि वह कोई Particularly नहीं बता रहा है। कहने का मतलब यह है, कि Example के तौर पर कोई घटना हुई है। किसी ने कत्ल किया है। अगर कोई यह कह रहा है, कि वहां पर चार पांच आदमी थे। उन्होंने कत्ल किया है। तो हम यह नहीं मानेंगे कि वहां पर Plural थे। कि वहां पर वाकई में चार पांच आदमी है। हम एक भी मान सकते हैं, Plural भी मान सकते हैं क्योंकि कुछ भी Clear नहीं है। किसी को किसी का नाम नहीं पता है। उसी तरीके से अगर कोई कहेगा कि किसी एक आदमी ने कत्ल किया है। उसका नाम पता नहीं पता है। तो फिर उसको भी हम Plural भी मानेंगे कि वहां पर पांच छह आदमी भी हो सकते हैं,या एक आदमी भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई Particular यह कह रहा है। कि राम नाम का व्यक्ति है। उसने इस उस घटना को अंजाम दिया है। तो फिर उसको Singular ही माना जाएगा या कोई यह कहेगा कि तीन व्यक्ति थे, राम श्याम और सोहन तो फिर उसको Plural माना जाएगा। लेकिन अगर कोई Clearly चीज़ पता नहीं चल रही है, तो उसको Plural भी मानेंगे हम और भी मानेंगे दोनों ही मान के चलेंगे IPC के Section 9 के अकॉर्डिंग यही बताया गया है।

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मैंने भारतीय दंड संहिता IPC Section 9 को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। मेरी ये ही कोशिश है, की जो पुलिस की तैयारी या लॉ के स्टूडेंट है, उनको IPC की जानकारी होनी बहुत जरुरी है। ओर आम आदमी को भी कानून की जानकारी होना बहुत जरुरी है।

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