Income Tax Return Kaise Bhare- इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें?- जानिए आसान भाषा में-

भारत में ज्यादा पैसे कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। यह सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐसा टैक्स है जिसे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या बिजनेस कर रहे लोगों को इसे देना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फार्म है जिसमें एक व्यक्ति अपनी 1 साल की पूरी इनकम और किए गए भुगतान पर टैक्स के बारे में जानकारी देता है।

ऐसे में बहुत से लोगों को रिटर्न भरना नहीं आता है, ऐसे में अगर आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना नहीं आता है और आप Income Tax Return Kaise Bhare के बारे में जानना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। इस लेख में हम इससे जुडी सारी जानकारी को विस्तार से बताने वाले हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सभी बातों को जानने के लिए नीचे दिए गए लेख को ध्यान से पूरा पढ़ें।

Income Tax Return Kaise Bhare
Income Tax Return Kaise Bhare

इनकम टैक्स रिटर्न क्या है?

टैक्स रिटर्न एक वास्तविक तरीका है जिसमें हम अपनी कमाई पर टैक्स देते हैं। चाहे हम सरकारी नौकरी करें या अपना व्यापार चलाएं, हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें हम पूरे साल की आय की जानकारी देते हैं। यह फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर हमारी कर भरने की प्रक्रिया होती है।

इनकम टैक्स रिटर्न किन लोगों को भरना चाहिए?

तो जैसा कि आपको हमने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है तो अब हम जानते हैं की इनकम टैक्स रिटर्न किन-किन लोगों को भरना चाहिए, सरकार के मुताबिक अगर आपकी कमाई ढाई लाख से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है और अगर आपकी कोई कंपनी है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है।

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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, इसी के साथ सरकार ने यह भी जरूरी कर दिया है कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, अगर आप कोई कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर होती है और अगर कोई एक आम आदमी फाइल कर रहा है तो उसकी तारीख 31 जुलाई होती है।

इनकम टैक्स रिटर्न के फायदे क्या है?

तो अब हम जानते हैं की इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या-क्या फायदे हैं:-

  • अगर आपको बैंक से कोई लोन लेना है जैसे कि कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन या किसी भी तरह का लोन लेना है तो बैंक आपसे 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न रिसिप्ट मांगती है, जिससे लोन लेने में आपको परेशानी नहीं होती है और आपको आसानी से लोन मिल जाता है।
  • अगर कोई भी व्यक्ति वीजा अप्लाई करता है तो उसे 3 से 4 साल तक का ITR मांगा जाता है जिससे उसे वीजा मिलने में आसानी होती है अगर वह समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे आसानी से वीजा मिल जाता है।
  • अगर कोई व्यक्ति गलती से ज्यादा टैक्स चुका देता है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से उसका रिफंड मिल जाता है।

इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म कितने प्रकार के होते है?

हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसे कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना है, तो आपको बता दे की इनकम टैक्स रिटर्न 7 तरीके का फॉर्म होता है-

  • Income Tax Return 1: यह फॉर्म उन लोगों द्वारा भरना चाहिए जिनकी आय सैलरी, पेंशन या ब्याज से होती है। इसके अलावा, इस फॉर्म को भरने की आवश्यकता होती है जिनके पास एक मकान है और जिन्होंने एक हाउस लोन लिया है।
  • Income Tax Return 2: यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें बिजनेस या पेशेवरी से प्राप्त आय नहीं होती है, अगर आपकी इनकम सैलरी, पेंशन या ब्याज के अलावा घर से आने वाले दूसरे स्रोतों से ज्यादा होती है, तो आपको इस फॉर्म को भरना होगा। इस फॉर्म को आपको कैपिटल गेन, डिविडेंड और लॉटरी जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली इनकम के लिए भी भरना होता है।
  • Income Tax Return 3: यह फॉर्म उन लोगों, HUFs और फर्म्स के लिए है जिनके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होती है और जिनकी खेती से 5,000 से अधिक इनकम होती है। इसके अलावा, जो आयकर कानून के सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत कंप्यूटेड इनकम रखते हैं, और जो कमीशन और विदेशी स्रोत से इनकम प्राप्त करते हैं, उनके लिए भी यह फॉर्म भरना आवश्यक होता है।
  • Income Tax Return 4: यह फॉर्म उन लोगों के लिए है, जो व्यक्ति, HUF और पार्टनरशिप कर रहे भारत के निवासी या किसी व्यवसाय या पेशे जैसे डॉक्टर, वकील आदि से पैसे कमाने वाले हैं। इन लोगों को इस 4 का चयन करना है। इसे सुगम फॉर्म भी कहते हैं।
  • Income Tax Return 5: आइटीआर फॉर्म 5 का चयन उन लोगों को करना होता है जो संस्थाओं के लिए काम करते हैं।
  • Income Tax Return 6: यह इनकम टैक्स फॉर्म किसी भी कंपनी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल करने वाली फॉर्म इसे केवल इलेक्ट्रिक लूप से ही भरा जाता है।
  • Income Tax Return 7: आइटीआर फॉर्म 7 का चयन अस्पताल, चिकित्सा संस्थान, विश्वविद्यालय, राजनीतिक दल, ज्ञानिक अनुसंधान संघ, कोष, समाचार एजेंसियां और अन्य शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज या विश्वविद्यालय या व्यावसायिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।
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इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरे? (Income Tax Return Kaise Bhare)

इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीको से भरा जा सकता है। इस लेख में हम ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने का तरीका बताएंगे। तो ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने का तरीका जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को पढ़े:-

  • ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको इसकी (incometax.gov.in) ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है।
  • अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो इसके लिए आपको उप्पर वेबसाइट पर खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • इसमें आपके पैन नम्बर के अनुसार आपका यूजर आईडी बनाया जाएगा।

इसके बाद आइटीआर की ऑनलाइन फाइलिंग भरी जाती है और इसे 7 स्टेज में पूरा किया जाता है।

  1. सामान्य निर्देश
  2. आमदनी की जानकारी
  3. छूट का विवरण
  4. इनकम टैक्स का कैलकुलेशन
  5. टीडीएस और अन्य चुकाए गए टैक्स की जानकारी
  6. बैंक का विवरण
  7. वेरिफिकेशन

इस प्रक्रिया को पूरा करके आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप किसी एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं।

FAQs-

उत्तर: जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति की आय 5 लाख से कम है तो उसको 87A के तहत टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। लेकिन आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है।

उत्तर: अमूमन ITR दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई होती है। ऐसे में कर कानूनों का पालन करने, जुर्माने से बचने, समय पर रिफंड का दावा करने, सटीक वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने और वित्तीय लेनदेन की सुविधा के लिए नियत तारीख पर आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है।

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उत्तर: ITR भरने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरुरत पड़ती है जो कुछ इस प्रकार है-

  • पैन कार्ड (Pan Card)
  • आधार कार्ड (Aadhar card)
  • फॉर्म 16ए (Form 16A)
  • सैलरी स्लिप (Salary Slip)
  • बिल, आदि

उत्तर: अगर आप समय पर ITR भरते है चाहे आप 0 पर ITR भरते है तो आपको लोन लेने में और बीजा लेने में कठनाईओ का सामना नहीं करना पड़ेगा।

उत्तर: अगर किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है और वो व्यक्ति लास्ट डेट के बाद ITR भरता है तो उस व्यक्ति को 1000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी होगी। वहीं अगर उस व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो उसको 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

निष्कर्ष:

दोस्तों ऊपर दिए गए लेख में हमने आपको Income Tax Return Kaise Bhare से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से बताई है। भारत में पैसे कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न यानी आइटीआर भरना जरूरी है, अगर ऐसे में आप भी जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरा जाता है तो ऊपर दिए गए लेख को ध्यान से पूरा पढ़ें। उम्मीद करता हूं कि यह लेखक को पसंद आया होगा, धन्यवाद।

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